हाथरस: चोरी के मामले में दो भाइयों को सजा, तीन साल की कैद और जुर्माना
- Ankit Rawat
- 28 Aug 2025 11:53:20 AM
हाथरस (उत्तर प्रदेश): जिले के एक पुराने चोरी के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। गांव बरवाना के रहने वाले दो सगे भाइयों – दिनेश कुमार और महेश उर्फ गब्बर, पुत्र रामभरोसे – को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला क्या है?
यह मामला वर्ष 2015 का है, जब हाथरस जंक्शन थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 411, 413 और 414 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि दोनों चोरी की संपत्ति को खरीदने और बेचने के गोरखधंधे में लिप्त थे।
पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण जांच कर साक्ष्यों के साथ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई
यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत आया है। पुलिस अधीक्षक, हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले की सतत निगरानी की और प्रभावी पैरवी की।
मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, जिन्हें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
सजा का विवरण:
-
तीन साल का कठोर कारावास
-
दो-दो हजार रुपये का जुर्माना
-
अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी लागू होगा।
यह फैसला पुलिस और अभियोजन की संवेदनशीलता व तत्परता का प्रमाण है, जिससे स्पष्ट होता है कि पुराने मामलों में भी न्याय मिल सकता है, यदि पैरवी सटीक और साक्ष्य मजबूत हों। यह निर्णय आने वाले समय में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी मददगार हो सकता है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *



